झारखंडPosted at: जुलाई 03, 2025 जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी शनिचरवा कच्छप को बेल देने से कोर्ट का इनकार, जमानत याचिका खारिज
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी शनिचरवा कच्छप को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि 23 जनवरी 2025 को अहले सुबह 6:30 बजे नामकुम थाना क्षेत्र के चामाबेड़ा निवासी नन्हे कच्छप पर जानलेवा हमला हुआ था. उन्हें गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था. जिसके बाद निमेश कच्छप और शनिचरवा कच्छप के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया गया था. भैयादी जमीन को लेकर जान से मारने के लिए जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था.