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रांची/डेस्क: TSPC उग्रवादी संगठन के नाम पर लेवी मांगने और नहीं देने पर जान से धमकी देने के मामले में जेल में बंद आरोपी अर्जुन मुंडा को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया हैं. प्रधान न्याययुक्त की कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज कर दी हैं.
बता दें कि मामला साल 2021 का जो रातु थाना क्षेत्र का है. रातु निवासी राजा शर्मा को 26 जून 2021 को एक नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया था. फोन पर बात करने वाला व्यक्ति खुद को TSPC का सब जोनल कंमाडर दिनेशजी बताया जिन्होंने 2 लाख की मांग की. पैसे नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी दी गई. कुछ दिन बाद 26 जून और 5 जुलाई 2021 को दोबारा फोन कर पैसे की मांग की गई, जिसके बाद राजा शर्मा ने रातु थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस जांच करते हुए आरोपी अर्जुन मुंडा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. तब से वह जेल में बंद है.