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रांची/डेस्क: 103 एकड़ के वन भूमि घोटाला मामले में आरोपी इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन को कोर्ट का झटका मिला है. CID की विशेष कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी. 12 जुलाई को CID ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. दोनों ने 21 जुलाई को याचिका दाखिल कर कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी. बता दें कि बोकारो में 103 एकड़ वनभूमि घोटाला मामले में राजवीर कंस्ट्रक्शन के निदेशक पुनीत अग्रवाल, इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन आरोपी हैं.
पुनीत अग्रवाल ने उमायूष नाम की कंपनी के खाते में 3.40 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे. बाद में इस पैसे से सरकारी जमीन की रजिस्ट्री करा लिया था. वहीं इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप है. साल 2021 में इजहार और अख्तर ने उमायूष मालटीकाम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 103 एकड़ वनभूमि 10.3 करोड़ में बेच दिया था, जबकि उस जमीन का सर्किल रेट 23 करोड़ रुपए था. बोकारो के सेक्टर-12 थाना में दर्ज केस को टेकओवर कर CID ने जांच कर कार्रवाई की है.