Lockdown In Jharkhand: कोरोना की दूसरी लहर में ये पांचवी बार है जब झारखंड के पूरे राज्य में वीकेंड लॉकडाउन लागू किया गया है. कोरोना संक्रमण के फैलाव पर अंकुश लगाने के लिए झारखंड में शनिवार शाम 8 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश लागू हो गया है. राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत रांची सहित राज्यभर में संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश सोमवार सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा, यानी राज्यभर में कुल 38 घंटे के लिए पूर्ण तालाबंदी का आदेश लागू है.
इस आदेश के लागू होने के साथ ही शनिवार 8 बजे से सभी दुकानें बंद हो गयी और सड़कों पर सन्नाटा पसर गया. संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान राज्य के सभी जिलों में बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे. सब्जी-फल और फुटपाथ की दुकानें भी नहीं खुलेगी. सिर्फ मेडिकल शॉप और स्वास्थ्य से जुड़े सामान बेचने वाली दुकानों को इससे रियायत दी गयी है. इस दौरान बेवजह घर से पैदल या वाहन लेकर निकलने पर पूरी तरह से रोक है. हालांकि आपात स्थिति में कारण बताकर घर से लोग निकल सकते हैं.
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सिर्फ दवा की दुकानें खुलेंगी
गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किये गए दिशा-निर्देश के अनुसार, शनिवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे के बीच सब्जी, फल, किराना, मिठाई आदि खाद्य सामग्री की दुकानें बंद रहेंगी. सिर्फ दवा की दुकानें, स्वास्थ्य से संबंधित सभी दुकान खुले रहेंगे. उन्होंने कहा कि उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों और संस्थाओं के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत एवं भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 188 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.