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रांची: बीजेपी विधायक सह पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही को झारखंड हाईकोर्ट से झटका. हाईकोर्ट में दोनों पक्षों को सुनने के बाद खारिज किया डिस्चार्ज पिटिशन. आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने मामलादर्ज किया है. ईडी ने भानु प्रताप शाही के सगे संबंधियों की संपत्ति एवं उनकी कंपनियां की आय को भी संग्लन किया है. प्रार्थी के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत में पक्ष रखा है. अदालत को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने पारित किए ऐसे कई फैसले, वहीं ईडी की ओर से अधिवक्ता मदन कुमार ने पक्ष रखते हुए कहा कि डिस्चार्ज पीटिशन मामले में पूरे साक्ष्य के आकलन एवं प्रथम दृष्टया के आधार पर नहीं दिया जा सकता फैसला.
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दरअसल, ईडी ने विधायक भानु प्रताप शाही पर चार साल चार महीने में ज्ञात आय से लगभग सात करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित करने का आरोप. इसमें ईडी ने उनकी उनके सगे संबंधियों समेत कंपनियों की संपत्ति को संलग्न किया है. इसके खिलाफ भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.