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पटना/डेस्क: बिहार की राजधनी पटना से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि बिहार में बिल्डिंग प्लान पास कराने के नियम में बदलाव किया गया है. बताया जा रहा है कि 16 मीटर तक के कमर्शियल प्रोजेक्ट का नक्शा अब आर्किटेक्ट पास करेंगे. इस फैसले से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से राहत मिलेगी.
वहीं खबर यह भी निकल के सामने आ रही है कि नगर विकास विभाग ने सूचीबद्ध करके आर्किटेक्ट को अधिकार दिए हैं. वहीं इस फैसले पर एक महीने के अंदर मंजूरी मिलने की उम्मीद है. वहीं बताया जा रहा है कि प्रमोटर सालभर कंपनी का निबंधन करा सकेंगे. निबंधन में दस्तावेज देने की बाध्यता को भी अब खत्म कर दी गई है. इस फैसले से सभी को कई सारे लाभ मिलने वाले हैं. खबर यह भी सामने आ रही है कि नई व्यवस्था से बिल्डिंग अप्रूवल प्रक्रिया में भी आसानी होगी.
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