न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: रंगदारी नहीं देने पर जानलेवा हमला करने के मामले में जेल में बंद आरोपी सज्जाउद्दीन अंसारी को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया. अपर न्याययुक्त मिथिलेश कुमार सिंह की कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की. मामला पिठोरिया थाना क्षेत्र के कोकदोरो गांव का है.
दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि 18 दिसंबर 2024 को सफदर सुल्तान अंसारी पवार ऑफ आर्टनी की जमीन पर काम करवा रहे थे. तभी एक कार में 5 लोग पहुंचे और 20 लाख रंगदारी की मांग करने लगे. रंगदारी दिए बिना काम नहीं करने की धमकी देते हुए चारदीवारी को क्षतिग्रस्त कर दी गई थी और पूरा परिवार को जान से मारने की धमकी देकर चले गए.
दो घंटे बाद फिर 7 लोग पहुंचे और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई. विरोध करने पर हॉकी स्टीक से मारपीट कर रीढ़ की हड्डी तोड़ दी. जब वह उठा तो पिस्टल निकलकर फायरिंग की गई. लेकिन मिफायर होने की वजह से जान बच गई. घटना को लेकर सफदर सुल्तान अंसारी ने आरोपी सज्जाउद्दीन अंसारी, शहीद अंसारी, रमीज अंसारी, इरशाद अंसारी, खालिक अंसारी, बबलू, शमशाद अंसारी, शहबाज अंसारी और साहिल अंसारी के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था.