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रांची/डेस्क: असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में हाई कोर्ट ने जेपीएससी की अपील खारिज कर दी हैं. साथ ही कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया हैं. एकल बेंच के आदेश को चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बरकरार रखा हैं.
बता दें कि जुलाई 2018 में जेपीएससी ने नागपुरी भाषा के लिए विज्ञापन निकला था. एसटी उम्मीदवारों के लिए बैकलॉग वैकेंसी के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 4 पदो के लिए विज्ञापन संख्या 5/ 2018 निकला था. अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की स्क्रुटनिंग में प्रार्थी मनोज कुमार कच्छप को 85 मार्क्स में से 72.10 मार्क्स दिया गया था, लेकिन इंटरव्यू लिस्ट जारी होने पर उनका नाम नहीं आया था. जिसको लेकर प्राथी की ओर से हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की गई थी.
कोर्ट ने मनोज कुमार कच्छप को इंटरव्यू में शामिल कराने का निर्देश जेपीएससी को दिया था. साथ ही कहा था कि इनका रिजल्ट इस याचिका के अंतिम आदेश से प्रभावित होगा, जिसके बाद प्रार्थी को इंटरव्यू में शामिल कराया गया था, जेपीएससी ने 23 दिसंबर 2021 को रिजल्ट जारी किया लेकिन कोर्ट के आदेश के आलोक में एक पद पर रिजल्ट को रोक दिया था. बाद में कोर्ट ने मनोज कुमार कच्छप का रिजल्ट मंगाया था. जेपीएससी ने प्रार्थी का मार्क्स सीलबंद रूप में कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें कोर्ट को पता चला कि मनोज कुमार कच्छप उस पूरी परीक्षा में सबसे अधिकतम नंबर लाने वाला अभ्यर्थी है.