रांची: छात्र विनय महतो हत्याकांड मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि क्यों नहीं इस मामले की जांच सीबीआई से करायी जाए.
सफायर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र विनय महतो के पिता मनबहल महतो की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने सरकार को 18 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
पार्थी की ओर से अधिवक्ता खुशबू कटारूका और रणधीर कुमार ने अदालत को बताया कि इस मामले की निचली अदालत में ट्रायल चल जारी है. निचली अदालत ने पाया है कि विनय की हत्या का अनुसंधान सही तरीके से नहीं किया गया है. इस मामले का अनुसंधान सही तरीके से होगा तो हत्याकांड में शामिल कई और लोग भी सामने आ सकते हैं. अभी ट्रायल के दौरान दस लोगों को भी आरोपी बनाया गया है.
अधिवक्ता खुशबू कटारूका ने अदालत को बताया कि कई सबूत जांच के लिए जब एफएसएल भेजे गए तब तक वह नष्ट हो चुके थे. इस कारण जांच में कुछ सामने नहीं आया. वहीं पुलिस ने कई साक्ष्यों को ट्रायल के दौरान कोर्ट में पेश भी नहीं किया गया.