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रांची/डेस्क: देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वाले दोपहिया वाहन चालकों के लिए एक नई चुनौती आ रही है. अब उन्हें भी टोल टैक्स का भुगतान करना होगा. यह नया नियम 15 जुलाई से लागू होने जा रहा है, जिससे दोपहिया वाहन मालिकों को अतिरिक्त वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, इस नई खबर को लेकर मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई थीं, उन्हें बाद में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने खारिज कर दिया. NHAI ने स्पष्ट किया कि दोपहिया वाहनों के लिए टोल टैक्स लगाने से संबंधित खबरें गलत थीं.
आपको बता दें कि आमतौर पर जब आप दोपहिया वाहन खरीदते हैं, तो टोल टैक्स पहले ही वसूला जाता है, जिससे वह वाहन जब राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेश करता है तो उसे टोल टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है. अभी तक यह व्यवस्था थी कि सिर्फ चार पहिया और उससे बड़े वाहनों से ही टोल वसूला जाता है. नई योजना के मुताबिक, अब दोपहिया वाहनों को भी FASTag के माध्यम से टोल का भुगतान करना होगा. यदि कोई वाहन चालक इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे ₹2,000 का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.
NHAI के टोल सूचना प्रणाली के अनुसार, देश भर में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कुल 1057 टोल प्लाजा हैं. इनमें से 78 टोल सिर्फ आंध्र प्रदेश में हैं, जबकि बिहार में 33 और उत्तर प्रदेश में 123 टोल प्लाजा हैं. इस नए नियम के लागू होने से दोपहिया वाहन चालकों को अपनी यात्रा के दौरान अतिरिक्त खर्चों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह कदम राष्ट्रीय राजमार्गों की बेहतर रख-रखाव और सुरक्षा के लिए उठाया गया है.
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