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रांचीः खूंटी मनरेगा घोटाला मामले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ने आज ईडी की विशेष अदालत में सरेंडर किया. हालांकि एक-एक लाख के दो निजी मुचलके पर कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी है. बता दें, बीते दिन यानी मंगलवार (10 जुलाई) को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अभिषेक झा पीएमएलए की विशेष अदालत में सशरीर पेश हुए थे. इस बीच उन्होंने अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा किया. बता दें, अभिषेक झा को सुप्रीम ने कुछ दिन पहले ही अग्रिम जमानत दी है. कोर्ट ने अभिषेक झा पर किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है.
आपको बता दें, खूंटी मनरेगा घोटाला मामले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार सिंह समेत अभिषेक झा का नाम शामिल किया गया है. वहीं, ईडी द्वारा उस चार्जशीट पर ही अदालत ने संज्ञान लेते हुए अभिषेक झा को समन जारी किया था. जिसके बाद से उसपर (अभिषेक झा) गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी. गिरफ्तारी से बचाव के लिए अभिषेक ने निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था. जहां से कोर्ट ने उसे कोई राहत नहीं दी थी.
बीते 6 और 7 मई 2022 को ईडी ने खूंटी मनरेगा घोटाला मामले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई थी. जिसमें निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, उसके सीए सुमन कुमार और पति अभिषेक के ठिकानों पर अलग-अलग छापेमारी की थी. इस छापेमारी के दौरान ईडी ने मोटी रकम के साथ कई कागजात बरामद की थी. साथ ही पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के पल्स हॉस्पिटल को भी जब्त किया था.