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रांची/डेस्क: निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे द्वारा दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट 13 जून को सुनवाई करेगा. हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह मामला न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सूचीबद्ध किया गया है. विनय चौबे ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) द्वारा दर्ज प्राथमिकी और गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. उन्होंने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 482 के तहत यह याचिका दी है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि उनके खिलाफ दर्ज मामला पूरी तरह बेबुनियाद है और इसमें उनकी कोई संलिप्तता नहीं है.
याचिका में चौबे ने FIR को रद्द करने और न्यायिक हिरासत से रिहा किए जाने की मांग की है. उन्होंने अपने वकील के माध्यम से अदालत से अपील की है कि ACB द्वारा की गई कार्रवाई को कानूनन अवैध घोषित किया जाए. गौरतलब है कि ACB ने 21 मई को शराब घोटाले से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए विनय चौबे को तलब किया था. पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वर्तमान में वे न्यायिक हिरासत में हैं. राज्य सरकार ने उन पर लगे गंभीर आरोपों के मद्देनज़र उन्हें निलंबित कर दिया है. अब हाईकोर्ट की सुनवाई से यह तय होगा कि चौबे को इस मामले में कोई राहत मिलती है या नहीं.