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रांची/डेस्कः सिल्ली थाना क्षेत्र के बूढ़ाबेहरा गांव में हुई हत्या के एक मामले में अपर न्याययुक्त अरविंद कुमार की अदालत ने फैसला सुनाया है. इस मामले में सनातन बेदिया को दोषी करार दिया गया है, जबकि साक्ष्य के अभाव में दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है. दोषी करार सनातन बेदिया की सजा के बिंदु पर अब 16 जून को सुनवाई होगी.
यह घटना 25 जून 2020 की शाम लगभग 6 बजे की है. मृतक सोमनाथ बेदिया की पत्नी सरस्वती देवी ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी के अनुसार, गांव के ही सनातन बेदिया, उनके पिता प्राण बेदिया और मां सरिता देवी लाठी-डंडों से लैस होकर सोमनाथ बेदिया के घर पहुंचे थे.
आरोपियों ने लाठी-डंडों, ईंट और पत्थरों से सोमनाथ बेदिया पर हमला कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया था, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उन्हें इलाज के लिए रिम्स (RIMS) में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी. इस मामले में प्राण बेदिया और सरिता देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है.