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रांची/डेस्क: गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की एक महिला जज की याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार और झारखंड हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया है. महिला जज द्वारा दायर याचिका में चाइल्डकेयर अवकाश की अस्वीकृति को चुनौती दी गई है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी किया और पूछा कि याचिकाकर्ता द्वारा मामले को लेकर पहले हाईकोर्ट का रुख क्यों नहीं किया गया. इसपर याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब देते हुए कहा कि हाईकोर्ट की छुट्टियों की अवधि के दौरान इस मामले को तत्काल नहीं माना जा सकता.
बता दें कि याचिकाकर्ता महिला जज सिंगल पेरेंट हैं. उन्होंने अपने बच्चे के देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव मांगी थी, जिसे बिना किसी वैध कारण बताए बिना खारिज कर दिया गया. चाइल्ड केयर नियमों के मुताबिक याचिकाकर्ता जज 730 दिनों की छुट्टी की हकदार हैं. वह वर्तमान में केवल 6 महीने की छुट्टी मांग रही है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और न्यायमूर्ति एजी मसीह की बेंच ने निर्देश दिया कि प्रतिवादियों को नोटिस दिया जाए. साथ ही कहा कि पक्षों को नोटिस दिया जाता है कि अदालत जल्द से जल्द याचिका का अंतिम रूप से निपटारा करे. अब इस मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी.