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रांची/डेस्क: शादी का झांसा देकर नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी पवन लोहरा को पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 16 जून को सुनवाई होगी. मामला साल 2023 के लालपुर थाना क्षेत्र का है. अनगड़ा निवासी पवन लोहरा ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर पुणे महाराष्ट्र ले गया था. जहां शादी का झांसा देकर नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाया था. मामले को लेकर लालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. जिसके बाद 14 जून 2023 को आरोपी पवन लोहरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
आरोप है कि परीक्षा के बाद नाबालिग ट्यूशन गई थी. उस दौरान पवन लोहरा से उसकी बातचीत हुई थी. आरोपी आया और उसके सिर पर सिंदूर डाला और कहा कि वह उसके साथ शादी करेगा, इसके बाद नाबालिग को अपने साथ पूणे ले गई. जहां एक माह तक नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाया. वापस रांची आने के बाद जब नाबालिग ने अपनी मेडिकल जांच कराई तो उसे पता चला कि वह गर्भवती है. मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों को प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया है.