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रांची/डेस्क: झारखंड में चर्चित लैंड स्कैम मामले में आरोपित निलंबित उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली हैं. आज शीर्ष अदालत ने उसकी जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए नियमित जमानत देने का आदेश दिया हैं. भानु प्रताप की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रसन्ना वराले की खंडपीठ में सुनवाई हुई. इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने भानु प्रताप की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उसे राहत मिली. भानु प्रताप प्रसाद पर रांची के बरियातू इलाके में सेना के कब्जे वाली करीब 4.55 एकड़ जमीन से जुड़े घोटाले में संलिप्त होने का आरोप हैं. इसके अलावा वह बड़गाईं अंचल से जुड़े एक अन्य भूमि घोटाले के मामले में भी आरोपी हैं.
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