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रांची/डेस्क: ईडी के समन की अवहेलना मामले में गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कोर्ट में दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय की मांग की गयी जिस पर कोर्ट ने मांग स्वीकार करते हुए आगे की सुनवाई के लिए 15 जनवरी, 2026 की तारीख मुकर्रर कर दी.
बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ एमपी/एमएलए कोर्ट से जारी संज्ञान आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने सीएम की मांग को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख तय की. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को ट्रायल के दौरान व्यक्तिगत उपस्थिति छूट देते हुए निचली अदालत में सरेंडर कर बेल बॉन्ड भरने का आदेश दिया था. हाई कोर्ट के आदेश पर 6 दिसंबर को हेमंत सोरेन ने सरेंडर कर 7-7 हजार के दो बेल बॉन्ड भरकर जमानत ली है.
बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से याचिका दाखिल कर एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान को गलत बताते हुए उसे निरस्त करने का आग्रह किया गया है. बड़ंगाई के 8.86 एकड़ जमीन के कथित फर्जीवाड़ा मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने मुख्यमंत्री हमने सोरेन को 10 बार समन जारी किया था.जिसमें सीएम दो बार ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे. 8वें समन पर 20 जनवरी, 2024 को और 10वें समन पर 31 जनवरी 2024 को ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी.. बाकी 8 समन पर ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं होने को लेकर ईडी ने रांची सीजेएम कोर्ट में कंप्लेन केस दर्ज कराया था, जिसपर कोर्ट ने संज्ञान लेकर हेमंत सोरेन की उपस्थिति के लिए समन जारी किया था. निचली अदालत से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट नहीं मिलने पर सीएम ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
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