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रांची/डेस्क: बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में शराब और जीएसटी घोटाले के आरोपियों का डांस करते हुए वीडियो सामने आने के बाद स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि दो दिनों के भीतर जेल में नियमित जेल सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति की जाए.
अदालत ने जेल प्रशासन को स्पष्ट और सख्त निर्देश दिया कि कैदियों के पास किसी भी स्थिति में मोबाइल फोन, चार्जर या कोई नशीली वस्तु नहीं पहुंचनी चाहिए. इसके साथ ही झालसा और पुलिस प्रशासन को भी समय-समय पर औचक निरीक्षण करने का आदेश दिया गया हैं. सुनवाई के दौरान जेल आईजी भी अदालत के समक्ष मौजूद रहे. इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ में हुई. अदालत ने यह भी बताया कि मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी.
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