झारखंड में गिग श्रमिकों के लिए खुशखबरी! अब मिलेगा न्यूनतम मजदूरी, बीमा और भी कई फायदे.. राज्यपाल ने विधेयक को दी मंजूरी

By : Mansi Kumari
झारखंड में गिग श्रमिकों के लिए खुशखबरी! अब मिलेगा न्यूनतम मजदूरी, बीमा और भी कई फायदे.. राज्यपाल ने विधेयक को दी मंजूरी

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क:
झारखंड के गिग वर्कर्स के लिए एक बड़ा सुरक्षा कदम उठाया गया हैं. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुरुवार को ‘झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक (निबंधन और कल्याण) विधेयक 2025’ को मंजूरी दे दी. अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामान डिलीवरी और अन्य गिग काम करने वाले श्रमिकों को हर कार्य के लिए तय दूरी और समय के आधार पर न्यूनतम मजदूरी मिलेगी. इस विधेयक के तहत गिग श्रमिकों को दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य बीमा, आपातकालीन चिकित्सा सहायता, मातृत्व लाभ समेत अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी. राज्य सरकार ने मानसून सत्र में इस विधेयक को विधानसभा से पारित किया था.

विधेयक के लागू होने के बाद गिग श्रमिकों की पहुंच विशिष्ट सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक हो सकेगी. एग्रिगेटर को अपने प्लेटफॉर्म पर श्रमिकों को पंजीकृत करना होगा और उनके लिए सभी सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी. इसके लिए गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा. अधिनियम का पालन न करने पर एग्रिगेटर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. उल्लंघन जारी रहने पर हर दिन 5 हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माना लागू होगा. किसी अपराध या नियम उल्लंघन में निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

विशेष आईडी और अधिकार
पंजीकरण के बाद गिग श्रमिकों को विशेष आईडी मिलेगी. उन्हें सुरक्षित परिस्थितियों में काम करने का अधिकार मिलेगा और किसी भी विवाद या शर्त पर बोर्ड से सलाह लेने की सुविधा भी मिलेगी. एग्रिगेटर को कम-से-कम साप्ताहिक मुआवजा देना अनिवार्य होगा. इसके अलावा श्रमिकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र, ऋण, शिक्षा योजनाएं, कौशल उन्नयन, अंतिम संस्कार सहायता और वृद्धावस्था सुरक्षा जैसी योजनाएं तैयार की जाएंगी.

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष की स्थापना
राज्य सरकार गिग श्रमिकों के लाभ के लिए ‘झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कोष’ भी बनाएगी. इसमें कल्याण अंशदान, श्रमिकों का योगदान और सरकारी अनुदान जमा होंगे. इस अंशदान की लागत उपभोक्ताओं या गिग वर्कर्स पर नहीं डाली जाएगी और इसे एग्रिगेटर की वार्षिक आय का 1-2 प्रतिशत ही लिया जाएगा.

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