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गुमला/डेस्क: एडीजे-4 संजीव भाटिया की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए भरनो निवासी निरल तिग्गा को 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
मामला 23 अगस्त 2024 का है. अभियोजन के अनुसार पीड़िता अपने घर के बाहर शौच के लिए गई हुई थी. इसी दौरान आरोपी निरल तिग्गा ने उसे पकड़ लिया और जबरन खींचकर झाड़ियों के पीछे ले गया. वहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. घटना के दौरान पीड़िता बेहोश हो गई जिसके बाद आरोपी उसे उसी हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गया.
होश में आने के बाद पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद मामले की शिकायत थाना में दर्ज कराई गई. पुलिस अनुसंधान और न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए बुधवार की अपराह्न 3 बजे सजा सुनाई.
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