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रांची/डेस्क: चेशायर होम रोड स्थित एक एकड़ जमीन घोटाला से जुड़े मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. यह सुनवाई कारोबारी विष्णु कुमार अग्रवाल द्वारा दायर की गई दो याचिकाओं पर हुई.
विष्णु अग्रवाल ने पीएमएलए की विशेष अदालत द्वारा उनकी 'डिस्चार्ज पिटीशन' को खारिज करने के साथ-साथ उनके खिलाफ आरोप गठित किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले में, पीएमएलए की विशेष अदालत ने पहले ही विष्णु कुमार अग्रवाल की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ अदालत में आरोप भी गठित हो चुके हैं. इन्हीं न्यायिक फैसलों को विष्णु अग्रवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले की जांच के दौरान कुल 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. इन आरोपियों में कारोबारी विष्णु अग्रवाल के अलावा निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन, प्रेम प्रकाश, राजेश राय और भारत प्रसाद, इम्तियाज अहमद, अफसर अली समेत अन्य शामिल हैं.
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