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रांची/डेस्क:- झारखंड में अब बहुत जल्द ही नई उत्पाद नीति आने वाली है, राज्य सरकार जल्द ही शराब को लेकर नई नीति लागू करने वाली है जिसके तहत शराब के खुदरा दुकानों का परिचालन नीजि हाथों में सौंपा जाएगा. वहीं दूकानों का आंवटन इ- लॉटरी के तहत की जाएगी. इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर भी तैयार किया जा चुका है.
नई नीति के तहत अब अधिकतर दुकानें में देशी व विदेशी दोनों शराब उपलब्ध करवाए जाएंगे. इसके साथ ही ऑन सॉप की भी सुविधा मिलेगी. यहां कस्टमर बैठकर शराब पी सकते हैं. नकद के बजाय ऑनलाईन भुगतान करने को लेकर बढ़ावा दिया जाएगा.
शराब के बिक्री का समय सीमा भी बढ़ाई गई है, अभी शराब की दूकाने 10 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहती है अब यह समय बढ़ा कर 11 बजे तक किया जाएगा.
बता दें कि राज्य में अभी तक 1400 से भी अधिक शराब की दूकाने हैं,नई नीति आने पर अधिकतम दुकाने कंपोजिट रुप में कार्य करेगी.
नई नीति में ये भी बताया गया है कि लाइसेंसी दुकान में अगर अवैध शराब मिलेगी तो उस दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. तीन बार अनियमित्ता पाए जेने पर दंड वहीं चौथी बार सीधा लाइसेंस रद्द किया जाएगा. बिना विभागीय अनुमोदन के सेल्समेंन भी नहीं रख सकते हैं.
एमआरपी से अधिक शुल्क में शराब बेचने पर जुर्माने की भी प्रवाधान है, वहीं एक वयक्ति के द्वारा पूरे राज्य में कुल 36 ही दुकान संचालित कर सकते हैं. इसके लिए अधिकतम 9 समूह के दूकान होंगे, एक में 4 दूकाने शामिल होंगी.