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रांची/डेस्क: अभी की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकल के सामने आई है. बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के स्कूलों के लिए एक निर्देश जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी स्कूलों में लड़कियों के लिए सेनेटरी पैड की सुविधा होना जरूरी है. जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के स्कूलों को आदेश दिया है कि वह अपने स्कूल की बच्चियों के लिए नि:शुल्क सेनेटरी पैड की सुविधा उपलब्ध कराए. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी करते हुए यह भी साफ कर दिया है कि सभी स्कूल दिए गए निर्देश का शक्ति से पालन करते हुए तीन माह के अंदर अपने स्कूल में ये सुविधा मुहैया कराए.
संविधान के अनुच्छेद 21 में है यह प्रावधान
सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मिलने वाले जीवन के अधिकार में मासिक धर्म से जुड़ा स्वास्थ्य भी शामिल है. कोर्ट का कहना है कि बालिकाओं और महिलाओं के यौन व प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में यह फैसला सही तरीके से काम करता है. साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि स्वस्थ प्रजनन जीवन का अधिकार तभी पूरा माना जाएगा, जब यौन स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा और आवश्यक जानकारी तक सभी की पहुंच सुनिश्चित की जाए.
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