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जानिए, कितना पेंशन पाते हैं पूर्व विधायक और सांसद, पेंशन मामले में विधायकों के बल्ले-बल्ले

जानिए, कितना पेंशन पाते हैं पूर्व विधायक और सांसद, पेंशन मामले में विधायकों के बल्ले-बल्ले
अजय लाल / न्यूज 11 भारत

रांचीः झारखंड में सांसद से ज्यादा विधायक बनना फायदे की बात है. यह हम नहीं कह रहे बल्कि पेशन का आंकड़ा बताता है. एक चर्चा यह भी है कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड में पूर्व विधायकों को सबसे ज्यादा पेशन मिलता है. यदि आप विधायक हैं और अगली बार चुनाव हार भी गये तो समझिये आपको पैसों की कमी आड़े नहीं आयेगी.

 

पूर्व विधायकों को कितना मिलता हैं पेंशन

झारखंड में एक बार विधायक बनने के बाद यदि कोई राजनेता पूर्व विधायक हो गये तो उन्हें झारखंड के खजाने से हर महीने 50 हजार रुपया पेंशन मिलता है. साथ ही हर महीने दस हजार रुपया हेल्थ सिक्योरिटी के रूप में मिलता है. साथ ही हर साल पूर्व विधायकों को चार लाख रुपये का अतिरिक्त कूपन भी मिलता है. चार लाख रुपया कैश में नहीं बल्कि उन्हें पेट्रोल – डीजल और रेलवे का कूपन साथ ही हवाई यात्रा के लिए पैसे मिलते हैं. चार लाख रुपये वाली सुविधा लेने के बाद पूर्व विधायकों को इसका हिसाब विधानसभा सचिवालय को देना होता है. पूर्व विधायक अपने रेलवे कूपन पर अपने साथ चार लोगों को ले जा सकते हैं.

 


 

दूसरी और तीसरी बार विधायक बन गये तो

झारखंड में दूसरी और तीसरी बार विधायक बनने के बाद यदि आप चुनाव हार गये तो आपकी पेंशन राशि दोगुनी हो जायेगी. यानी 50 हजार से बढकर एक लाख रुपया. दस हजार रुपया हेल्थ सिक्योरिटी के लिए और चार लाख रुपया हर साल रेलवे, हवाई और गाड़ी के पेट्रोल -  डीजल के लिए. पेशन की राशि एक लाख रुपये के बाद ज्यादा नहीं बढ सकती. इस यूं समझिए . यदि आप तीन बार या चार बार भी विधायक रहे तो आपको अधिकतम एक लाख रुपया ही पेंशन मिलेगा.

 

सांसदों का पेंशन कितना

पेशन के मामले में सांसद, विधायकों से गरीब हैं. एक बार सांसद रहने पर आपको 35 हजार रुपया पेंशन मिलेगा. यदि आप दो बार या फिर तीन बार सांसद चुने गये तो आपकी पेशन राशि में हर साल दो हजार रुपये का इजाफा होता जायेगा. मसलन, एक बार सांसद रहने पर 35 हजार और दो बार हुए तो हर साल के हिसाब से दो हजार की वृद्धि यानी 45 हजार रुपया. इसी हिसाब से आपका पेशन दो हजार बढता जायेगा. चार बार सांसद रहे तो 35 हजार के अलावे 15 हजार और यानी कुल 50 हजार रुपया. साथ ही पूर्व सांसदों को अकेले यात्रा करने पर ट्रेन में प्रथम श्रेणी की मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है. यदि पूर्व सांसद अपने साथ एक सहयोगी रखना चाहें तो उन्हें सेंकेंड क्लास एसी की सुविधा मिलती है. पूर्व सांसदों को हवाई सुविधा नहीं है. ट्रेन में जितनी बार चाहें यात्रा कर सकते हैं.

 

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