झारखंडPosted at: जुलाई 18, 2025 पति की हत्या मामले में महिला और उसका प्रेमी दोषी करार, कोर्ट 26 जुलाई को सुनाएगा सजा

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: पत्नी ने पति की हत्या कराई थी. मामले में आरोपी पत्नी तारामणि देवी और उनके प्रेमी नेहरू सिंह मुंडा दोषी करार दिए गए हैं. अब कोर्ट 26 जुलाई को सजा सुनाएगा. मामले में 7 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे. जिनमें से 5 आरोपी साक्ष्य के अभाव में हुए बरी. अपर न्यायुक्त अमित शेखर की कोर्ट ने सुनाया फैसला. घटना की कहानी मजेदार रूप में गढ़ी गई थी. पति की हत्या कराकर खुद पत्नी ने ही प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मृतक जीतलाल मुंडा आर्मी में पोस्टेड थे.
16 मई 2016 की रात 11 बजे पत्नी तारामणि देवी ने अपने प्रेमी नेहरू सिंह मुंडा को घर बुलाई. नेहरू सिंह मुंडा अपने साथियों के साथ पहुंचा. जैसे ही तारामणि देवी ने घर का दरवाजा खोली प्रेमी और उनके सहयोगियों ने हथियार से हमला कर जीतलाल मुंडा की हत्या दी. जिसके दूसरे दिन मृतक की पत्नी ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मामले की अनुसंधान में पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं थे. मृतक की पत्नी की कॉल डिटेल से पुलिस घटना को अंजाम देने वाले तक पहुंच पाई थी. मृतक की पत्नी लगातार अपने प्रेमी नेहरू सिंह मुंडा से बातचीत करती थी. जो इस हत्याकांड का मुख्य सुराग था.