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झारखंड


झारखंड शराब घोटाला: अरुण पति त्रिपाठी और आशीष सौरभ केडिया की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई, ACB ने मांगा समय

झारखंड शराब घोटाला: अरुण पति त्रिपाठी और आशीष सौरभ केडिया की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई, ACB ने मांगा समय
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: झारखंड शराब घोटाले मामले में छत्तीसगढ़ उत्पाद विभाग के अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी और प्लेसमेंट एजेंसी संचालक आशीष सौरभ केडिया की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर शुक्रवार को ACB की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने केस डायरी प्रस्तुत करने के लिए कोर्ट से अतिरिक्त समय मांगा. अदालत ने अरुण पति त्रिपाठी की याचिका पर अगली सुनवाई 28 जुलाई और आशीष सौरभ केडिया की याचिका पर 29 जुलाई को निर्धारित की है.
 
गौरतलब है कि इस घोटाले की जांच 20 मई से ACB द्वारा शुरू की गई थी, जो अब भी जारी है. अब तक इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कई अन्य पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. मामले में दो लोगों को अब तक राहत मिली है, तत्कालीन संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह को बेल और निलंबित IAS विनय चौबे के करीबी विनय कुमार सिंह को अग्रिम जमानत मिल चुकी है. जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज है और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है.
 
 
 

 

 

 

 

 

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