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अफीम तस्करी के तीन आरोपियों को 15 साल की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना

अफीम तस्करी के तीन आरोपियों को 15 साल की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना
न्यूज़11 भारत

रांची/डेस्क: 
अफीम तस्करी के तीन आरोपियों को 15 साल की सजा सुनाई गई हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने तीनों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया हैं. जुर्माना नही भरने पर तीनों को एक साल की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतना होगा. हजारीबाग व्यवहार न्यायालय के अपर न्यायाधीश ओंकारनाथ चैधरी की अदालत ने सजा सुनाया हैं. अफीम तस्करी के तीन आरोपी सईद आमीर हुसैन, सुलेमान सोई और निर्मल सोई को कोर्ट ने दोषी पाते हुए सजा सुनाया है.

 

बता दें कि घटना 1 जुलाई 2023 की दोपहर 3ः30 बजे की है. चरही थाना प्रभारी को गुप्त सूचना मिली थी कि उजले रंग की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से अफीम की तस्करी की जा रही है. सूचना के आधार पर छापामारी अभियान चलाया गया. जिसमें गाड़ी से 4 किलो अफीम के साथ तीनों अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद चरही थाना कांड संख्या 48/2023 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया था. इस केस में डीएसपी अनुज उरांव सहित 11 गवाहों की गवाही अभियोजन पक्ष की ओर से कराई गई थी.

 

साथ ही एफएसएलए रिपोर्ट सहित 11 को मार्ग प्रदर्श किया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से मीनाक्षी कंडुलना ने अपनी दलील पेश की थी वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनिरुद्ध सिंह ने अपना पक्ष रखा था। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए  सजा सुनाई है. 





 

 


 


 


 


 


 

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