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रांची/डेस्क: दिल्ली की कंज्यूमर फोरम ने एक यात्री को खराब और गंदी सीट देने के मामले में इंडिगो एयरलाइंस पर 1.5 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया हैं. फोरम ने एयरलाइन को महिला यात्री को मुआवजे के तौर पर यह रकम चुकाने का आदेश दिया है.
क्या है पूरा मामला?
यह मामला पिंकी नामक एक महिला की शिकायत से जुड़ा है, जिन्होंने इस साल 2 जनवरी को बाकू से नई दिल्ली की यात्रा की थी. पिंकी ने आरोप लगाया था कि उन्हें विमान में एक गंदी और दागदार सीट दी गई थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी हुई. उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्होंने इस बारे में शिकायत की, तो एयरलाइन के स्टाफ ने उनकी समस्या को गंभीरता से नहीं लिया और उनका रवैया "असंवेदनशील" था.
एयरलाइन का बचाव और फोरम का फैसला
एयरलाइन ने अपने बचाव में कहा कि उन्होंने यात्री की शिकायत पर ध्यान दिया था और उन्हें दूसरी सीट भी दी थी, जिस पर उन्होंने अपनी बाकी यात्रा पूरी की. हालांकि, फोरम ने इंडिगो के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया. फोरम ने अपने आदेश में कहा कि एयरलाइन सेवा में कमी के लिए दोषी हैं. फोरम ने कहा, "यात्री को हुई असुविधा, दर्द और मानसिक पीड़ा के संबंध में, हमारा मानना है कि उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए." इसके बाद फोरम ने इंडिगो को मानसिक और शारीरिक पीड़ा के लिए 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया. इसके साथ ही, कोर्ट ने मुकदमे के खर्च के तौर पर भी 25,000 रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया.