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रांची/डेस्क: 2022 में रांची के मेन रोड में हुए दंगा मामले आरोपी को झारखंड हाईकोर्ट ने महबूब आलम को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया हैं. बुधवार को सुनवाई के पश्चात न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया हैं.
2022 के जून में जुमे की नमाज के बाद हुआ था दंगा
बता दें कि 10 जून 2022 को रांची के मेन रोड में जुम्मे की नमाज के बाद इलाके में उपद्रव, गोलीबारी और पत्थरबाजी की घटना हुई थी. डेली मार्केट थाना में इस घटना के बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इस मामले में हजारों लोगों को आरोपी बनाया गया है. इस मामले में महबूब आलम को भी आरोपी बनाया गया था. जिसको लेकर महबूब ने अग्रिम जमानत की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी. लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया हैं.