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मतदान कक्ष में मोबाइल पर प्रवेश निषेध, सेल्फी वीडियो रिल्स बनाने पर 3 महीने जेल या आर्थिक दंड अथवा दोनों संभव

पीठासीन पदाधिकारी(PO) एवं माइक्रो ऑब्जर्वर्स (MO) को मोबाइल रखने की छूट
मतदान कक्ष में मोबाइल पर प्रवेश निषेध, सेल्फी वीडियो रिल्स बनाने पर 3 महीने जेल या आर्थिक दंड अथवा दोनों संभव
कृपा शंकर/न्यूज़11 भारत

बोकारो/डेस्क: मतदान कक्ष में पीठासीन पदाधिकारी (पीओ) एवं माइक्रो ऑब्जर्वर्स (एमओ) को छोड़कर अन्य कोई भी कर्मी, मतदाता या राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रतिनियुक्त बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) मतदान कक्ष के अंदर मोबाइल फोन लेकर प्रवेश नहीं करेंगे. मोबाइल फोन का मतदान कक्ष में प्रवेश निषेध रहेगा. सभी पीठासीन पदाधिकारियों को इस बाबत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव ने सोमवार को निर्देश जारी किया है. निर्वाचन शाखा द्वारा इसको लेकर पत्र भी जारी कर दिया गया है.

 

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा जारी पत्र में लिखा है कि, विभिन्न मीडिया माध्यमों से सूचना प्राप्त हो रही है कि, मतदाताओं के द्वारा मतदान करते समय फोटो लिया जा रहा है,  बैलेट यूनिट का बटन दबाते हुए वीडियो, रिल्स बनाए जा रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर मतदान के वक्त ली गई सेल्फी को पोस्ट किया जा रहा है, जिससे मतदान की गोपनीयता भंग हो रही है. 

 

मतदान के समय सेल्फी,रिल्स और वीडियो ना बनाया जाए इसलिए मोबाइल पर रोक

इसी को लेकर किसी भी परिस्थिति में कोई भी मतदाता, मतदान करते समय स्वयं का या बैलेट यूनिट का बटन दबाते हुए फोटो या वीडियो या सेल्फी नहीं लें, इसलिए मतदान कक्ष में मोबाइल का प्रवेश निषेध रहेगा. मतदान केंद्र के पीठासीन पदाधिकारी (पीओ) को यह सुनिश्चित करना होगा.

 

मीडिया कवरेज के लिए भी चिन्हित स्थान और सीमा तय

 वहीं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्राधिकार-पत्र धारित प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि पीठासीन पदाधिकारी (पीओ) द्वारा दिए गए अनुमति वाले स्थान से ही मतदान का कवरेज करेंगे. पीठासीन पदाधिकारी द्वारा अधिकृत किए गए स्थान से आगे बढ़कर किसी भी परिस्थिति में बैलेट यूनिट (बीयू) का फोटो या वीडियो नहीं लेंगे. 

 


 

निर्देशों का अनुपालन नहीं किया तो होगी जेल

अगर, निर्देशों का अनुपालन कोई नहीं करता है और ऐसा करते हुए अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है, तो पीठासीन पदाधिकारी तत्काल इसकी सूचना सेक्टर मजिस्ट्रेट को देंगे. इसके साथ ही संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट (आर पी एक्ट) 1951 की धारा 128 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट (आर पी एक्ट) 1951 की धारा 128 के अधीन 3 महीने का जेल या आर्थिक दंड या दोनों के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है. वहीं, पीठासीन पदाधिकारी को मतदान कक्ष के अंदर 'मोबाइल फोन लेकर प्रवेश निषेध हैं' का स्टीकर उनके सामाग्री थैला में दिया जा रहा है. मतदान कक्ष के प्रवेश द्वार के पूर्व उक्त स्टीकर को चिपकाना सुनिश्चित करेंगे. जहां अच्छे से मतदाताओं एवं अन्य को दिखाई दें.
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