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रांची/डेस्कः बीआईटी मेसरा परिसर में छात्र राजा पासवान की मौत के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में आज महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. इस दौरान बीआईटी मेसरा के कुलपति, रजिस्ट्रार, निदेशक के साथ-साथ पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग गुप्ताभी कोर्ट में हाजिर हुए.
कोर्ट ने डीजीपी को राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाने का निर्देश दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने इस घटना को रोकने में बीआईटी मेसरा प्रबंधन की विफलतापर कड़ी नाराजगी व्यक्त की. कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह घटना बीआईटी मेसरा प्रबंधन की सुरक्षा चूक को दर्शाती है.
अदालत ने बीआईटी मेसरा प्रबंधन को छात्र राजा पासवान की मौत से संबंधित जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनेका भी निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 24 जूनको निर्धारित की गई है. सुनवाई के दौरान, आरोपी मौसम कुमार सिंह, अभिषेक कुमार, इरफान अंसारी और साहिल अंसारी की जमानत पर भी विचार किया गया. कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप गठितहो चुके हैं, जबकि 12 अन्य आरोपियों के खिलाफ अनुसंधानअभी जारी है.