झारखंडPosted at: मई 22, 2025 नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी बिरसा बड़ाइक को 7 साल की सजा, साथ ही 25 हजार का जुर्माना
न्यूज11 भारत
रांची/डेस्कः 5 साल की नाबालिग बच्ची के साथ गलत नियत से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी बिरसा बड़ाइक को 7 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने ये सजा सुनाई है. मामला अनगड़ा थाना क्षेत्र का है. 5 वर्षीय नाबालिग बच्ची एक स्कूल में पढ़ती है, जहां के स्टाफ बिरसा बड़ाइक ने बच्ची के साथ गलत नियत से छेड़छाड़ किया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 7 गवाहों की गवाही दर्ज कराया था. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से 2 गवाह पेश किया गया था. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाया है.