झारखंडPosted at: मई 29, 2025 खनन टास्क फोर्स की टीम के सदस्यों को कुचलने के प्रयास मामले में आरोपी कर्मबीर महतो की जमानत याचिका खारिज

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: खनन टास्क फोर्स की टीम के सदस्यों को जान से मारने की नीयत से कुचलने का प्रयास करने के मामले में जेल में बंद आरोपी कर्मबीर महतो को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अपर न्याययुक्त मिथिलेश कुमार सिंह की कोर्ट ने कर्मबीर महतो की जमानत अर्जी खारिज की. कर्मबीर महतो ने 14 मई को याचिका दाखिल कर कोर्ट से जमानत की गुहार लगाया था. घटना सिल्ली थाना क्षेत्र की है.
20 मार्च को अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए जिला खनन टास्क फोर्स की टीम रात 10 बजे सड़क पर जांच कर रही थी. उसी दौरान सिल्ली से सोनाहातू की ओर जा रहे हाइवा के चलान की जांच के लिए टीम ने रोकने का इशारा किया. चालक रोकने के बजाय तेज गति से टीम के सदस्यों को कुचलने के नियत से आगे बढ़ाते हुए भाग गया था. जिससे टीम के सदस्य बालबाल बचे थे. मामले को लेकर सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी कर्मियों को जान से मारने की नीयत से कुचलने का प्रयास करने समेत अवैध बालू की ढुलाई का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी.