झारखंडPosted at: फरवरी 17, 2025 23 साल पुराने पोटा केस में सुनवाई, आरोपी किशोर साहू को अलग-अलग धाराओं के तहत सुनाई गई कठोर कारावास की सजा

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: 23 साल पुराने पोटा केस में आरोपी किशोर साहू को तीन धाराओं में 7- 7 साल और आर्म्स एक्ट की एक धारा में 6 और दूसरा धारा में 2 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही अलग-अलग धाराओं में कुल 1.90 लाख नहीं देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. प्रधान न्यायुक्त दिवाकर पांडे की कोर्ट ने ये सजा सुनाई है. मामला गुमला के घाघरा का है जहां कांड संख्या 7/2002 के तहत 30-40 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था. जिसमें 4 को गिरफ्तार किया गया था. पोटा एक्ट के तहत किशोर साहू और प्रदीप मुंडा ट्रायल फेस कर रहे थे. ट्रायल के दौरान प्रदीप मुंडा की मृत्यु हो गई है.
MCC उग्रवादी संगठन के सदस्य वसुली के लिए बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे. सरकारी संपति को नुकसान पहुंचाने के लिए बैठक कर रहे थे. जिसकी गुप्त सूचना के आधार पर तत्कालीन एसपी एमवी राव के निर्देश पर घेराबंदी की गई थी. जिसमे 4 उग्रवादी को गिरफ्तार किया गया था. साथ ही उग्रवादियों के ठिकाने से आधुनिक हथियार भी बरामद किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक बीएम शर्मा ने 17 गवाहों का बयान दर्ज कराया था. जिसमें तत्कालीन एसपी एमवी राव का बयान दर्ज कराई गई थी. डीजीपी रहने के दौरान एमवी राव ने अपनी गवाही दर्ज कराई थी.