न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: अक्टूबर 2024 से भारत में कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होने जा रहे है, जो Tax, Aadhar Card और Securities Transaction Tax (STT) सहित कई क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे. केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणाओं के तहत यह नियम लागू होंगे. आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से:
1- डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना 2024
- 1 अक्टूबर 2024 से डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास योजना 2024 प्रभावी हो जाएगी. यह योजना पेंडिंग टैक्स विवादों को निपटाने के लिए लाई गई हैं. इसमें वह करदाता शामिल होंगे, जिनके टैक्स, ब्याज, जुर्माना या शुल्क से संबंधित विवाद उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं.
- 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 के बीच निपटान करने वालों को विवादित टैक्स राशि का पूरा भुगतान या ब्याज, जुर्माना और शुल्क का 25% भुगतान करना होगा.
- 31 दिसंबर 2024 के बाद निपटान करने वालों को विवादित टैक्स राशि का 110% या ब्याज, जुर्माना और शुल्क का 30% भुगतान करना होगा.
2- आधार कार्ड नियमों में बदलाव
- 1 अक्टूबर 2024 से आधार नामांकन ID का उपयोग पैन आवंटन और आयकर रिटर्न के लिए नहीं किया जा सकेगा.
- अब व्यक्ति को पैन के लिए आवेदन और आयकर रिटर्न में आधार संख्या का ही उल्लेख करना होगा. यह कदम पैन के दुरुपयोग और दोहराव को रोकने के लिए उठाया गया हैं.
3- सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) में वृद्धि
- Future and Options (F&O) ट्रेडिंग पर लागू सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) में बढ़ोतरी होगी.
- फ्यूचर्स पर STT 0.02% से बढ़ जाएगा.
- ऑप्शंस की बिक्री पर STT प्रीमियम का 0.1% होगा, जो पहले 0.0625% था.
- इसके अलावा शेयर बायबैक से अर्जित आय पर अब लाभार्थियों की टैक्स योग्य आय के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा.
4- फ्लोटिंग TDS रेट्स
- केंद्र और राज्य सरकार के बॉन्ड खासकर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड पर 10% का TDS 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा.
- अगर साल में मिलने वाली आय ₹10,000 से कम है, तो TDS नहीं काटा जाएगा.
- इससे अधिक आय होने पर TDS लागू होगा.
5- TDS दरों में बदलाव
- धारा 194DA, 194H, 194-IB, और 194M के तहत भुगतान के लिए TDS की दरों में कटौती की गई हैं.
- 5% से घटकर 2% कर दी गई हैं. ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए TDS की दर 1% से घटकर 0.1% कर दी गई हैं.
- जीवन बीमा पॉलिसी, लॉटरी टिकटों की बिक्री और किराए पर भुगतान के लिए नई TDS दरें लागू होंगी.
6- शेयर बायबैक पर नया टैक्स नियम
- 1 अक्टूबर 2024 से शेयर बायबैक पर नए टैक्स नियम लागू होंगे. अब कंपनियों द्वारा किए गए बायबैक पर टैक्स का बोझ शेयरधारकों पर स्थानांतरित होगा.
- बायबैक से हुई आय पर शेयरधारकों को डिविडेंड टैक्स की तरह टैक्स देना होगा. इससे कंपनियों की बायबैक रणनीतियों पर बड़ा असर पड़ेगा.
- यह नए नियम 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होंगे और करदाताओं, निवेशकों तथा व्यापारियों पर इनका सीधा असर पड़ेगा. टैक्स और आधार कार्ड से जुड़े नए प्रावधानों के बारे में समय रहते जानकारी रखना जरूरी है ताकि इन बदलावों के साथ आसानी से तालमेल बैठाया जा सके.