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रांची/डेस्क: 309 किलो नशीली पदार्थ के अवैध तस्करी मामले में 3 आरोपी दोषी करार दिए हैं. अपर न्याययुक्त योगेश कुमार सिंह की कोर्ट ने आरोपी राजेश कुमार सिंह, राजू खान और रणविजय को दोषी करार दिया. कोर्ट 11 जुलाई को आरोपियों को सजा सुनाएगा. 16 दिसंबर 2021 को NCB को गुप्त सूचना मिली थी कि ओरमांझी टोल प्लाजा स्थित शक्ति ढाबा के समीप एक बोलेरों से गांजा की अवैध तस्करी की जा रही है. NCB की टीम मौके पर पहुंची और गाड़ी की तलाशी की, तो उसमें 309 किलो गांजा बरामद किया गया.
मौके पर ही आरोपी राजेश कुमार सिंह और राजू खान को गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ में पता चला कि गांजा की तस्करी उड़ीसा से उत्तरप्रदेश के लिए की किया जाना था. मामले में एक आरोपी रणविजय किसी मामले में दूसरे जेल में बंद था, जिसे प्रोडक्शन रिमांड पर लेकर गिरफ्तार किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान NCB के विशेष लोक अभियोजक कुमार वशिष्ठ प्रसाद ने 7 गवाहों की गवाही कराया था. वहीं। बचाव पक्ष की ओर से 1 गवाह पेश किया गया था. कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ प्रयाप्त साक्ष्य पाया जिसके आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया है.