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रांची/डेस्कः झारखंड सरकार को हाईकोर्ट ने एक बड़ा झटका दिया है. बता दें, इंस्पेक्टर पद को प्रमोशन के लिए मूल कोटि माने जाने की राज्य सरकार के फैसले को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि सब इंस्पेक्टर पद की वरीयता को देखते हुए इंस्पेक्टर से डीएसपी पद पर प्रमोशन होगा.
सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा पुलिस इंस्पेक्टर के पद को मूल कोटि मानते हुए प्रोन्नति देने के आदेश को रद्द किया. बता दें, राज्य सरकार ने 10 नवंबर 2022 को पुलिस इंस्पेक्टर के पद को मूल कोटि मानते हुए प्रोन्नति देने का निर्णय लिया था.