PFI कनेक्शन मामले में बड़ा एक्शन: सजायाफ्ता हजेला शेख गिरफ्तार, न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेल

PFI कनेक्शन मामले में बड़ा एक्शन: सजायाफ्ता हजेला शेख गिरफ्तार, न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेल

pfi कनेक्शन मामले में बड़ा एक्शन सजायाफ्ता हजेला शेख गिरफ्तार न्यायालय के आदेश पर भेजा गया जेल

न्यूज11 भारत
पाकुड़/डेस्क:
मुफस्सिल थाना पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व सक्रिय सदस्य और सजायाफ्ता वारंटी हजेला शेख को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. पुलिस ने यह कार्रवाई न्यायालय से जारी सजायाफ्ता वारंट के आधार पर की है. गिरफ्तार आरोपी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मनिरामपुर गांव का रहने वाला है. वर्तमान में वह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य भी बताया जा रहा है.

मामला वर्ष 2019 का है. पुलिस को सूचना मिली थी कि मनिरामपुर इलाके में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से जुड़ी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं और आपत्तिजनक प्रचार सामग्री के जरिए माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है. सूचना के आधार पर 24 जुलाई 2019 को तत्कालीन थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने हजेला शेख के घर पर छापेमारी की थी. छापेमारी के दौरान पुलिस ने कमरे में रखे बिछावन के नीचे से पीएफआई झारखंड से संबंधित पोस्टर और बैनर बरामद करने का दावा किया था. इस मामले में मुफस्सिल थाना कांड संख्या 87/2019 दर्ज किया गया था.

पुलिस जांच में आरोपी के खिलाफ बिना अनुमति रैली निकालने समेत अन्य मामलों में संलिप्तता की बात भी सामने आई थी. मामले की सुनवाई के बाद अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने 14 जून 2023 को हजेला शेख को दोषी करार देते हुए सीएलए एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत साढ़े तीन वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी. न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मुफस्सिल थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है.

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