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रांची/डेस्क: झारखंड हाई कोर्ट में जूनियर इंजीनियर (JE) की नियुक्ति और प्रोन्नति से जुड़े अहम मामले पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और दीपक रोशन की खंडपीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय लिया.
कोर्ट ने जताई नाराजगी
यह मामला कनीय अभियंता (JE) की नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली के निर्माण से जुड़ा है. लंबे समय से स्पष्ट नियमावली के अभाव और पदोन्नति के सीमित अवसरों को लेकर याचिका दायर की गई थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर नाराजगी जताई कि अब तक राज्य में प्रोन्नति के लिए स्पष्ट नियम तय नहीं किए गए हैं.
अदालत ने दी चेतवानी
पिछली सुनवाई में अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा था कि राज्य सरकार नियमावली लागू करने में अनावश्यक विलंब कर रही है. कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकार बार-बार विधि विभाग, महाधिवक्ता और वित्त विभाग से परामर्श लेने का हवाला देकर प्रक्रिया को टाल रही है. इस पर अदालत ने चेतावनी दी थी कि यदि जल्द नियमावली तैयार नहीं की गई, तो इसे आदेश की अवहेलना माना जा सकता है. हालांकि, बाद की सुनवाई में राज्य सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया था कि नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया जारी है और जल्द इसे लागू किया जाएगा. इसके बावजूद निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी नियमावली स्पष्ट नहीं हो सकी है.
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