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झारखंड » रांची


सचिवालय घेराव मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने BJP नेताओं को दी बड़ी राहत

सचिवालय घेराव मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने BJP नेताओं को दी बड़ी राहत
न्यूज11 भारत

रांची/डेस्कः रांची में पिछले साल 11 अप्रैल को हुए सचिवालय घेराव मामले में नामजद बीजेपी नेताओं को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सांसद संजय सेठ, सांसद दीपक प्रकाश, विधायक बिरंची नारायण, सीपी सिंह, समरी लाल, ढुल्लू महतो सहित बीजेपी के 27 नेताओं को राहत दी है. बता दें इन सभी ने धुर्वा थाने में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसपर आज सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने सभी लोगों को बड़ी राहत देते हुए अगले आदेश तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई करने पर रोक लगा दी हैं. 

 

बता दें, पिछले साल 11 अप्रैल 2023 को बीजेपी ने तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन सरकार की विफलताओं के खिलाफ सचिवालय घेराव महारैली का आयोजन किया था बीजेपी के इस महारैली को देखते हुए रांची पुलिस ने सचिवालय और आसपास के सभी इलाकों में धारा 144 लागू किया था. वहीं सचिवालय की तरफ आगे बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने उनपर वाटर कैनन और आंसू गैस छोड़े थे. प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां भी भांजी थी. इस बीच प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई थी.

 


 

वहीं सचिवालय घेराव के दौरान झड़प के बाद पुलिस की तरफ से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर बोतल और पत्थर फेंकने और निषेधाज्ञा तोड़ने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई थी. इसमें तीन पूर्व सीएम के साथ आधा दर्जन सांसद सहित कुल 41 लोगों के खिलाफ धुर्वा थाना में केस दर्ज कराया गया था. इसका कांड संख्या 107/2023 है. जिसपर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं पर दंगा भड़काने, उपद्रव करने और राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करने सहित सरकारी कार्यों में बाधा डालने और अपराध के लिए उकसाने, दूसरे अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने संबंधित कई धाराएं लगाई गई थी.  
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