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रांची/डेस्क: भारत से भागने के बाद भगोड़े नीरव मोदी की नींदें अब हराम होने लगी हैं. यूनाइटेड किंगडम के लंदन हाई कोर्ट ने नीरव मोदी को तगड़ा झटका देते हुए भारतीय बैंक को तगड़ी रकम लौटाने का आदेश जारी किया है. लंदन हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को 100 करोड़ रुपये चुकाने का आदेश दिया है.
लंदन हाई कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को 10.7 मिलियन डॉलर यानी करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक चुकाने को कहा है. भारतीय एजेंसियों से मुंह छुपाए फिर रहे नीरव मोदी के लिए यह एक बड़ा झटका है.
लंदन कमर्शियल कोर्ट के जज साइमन टिंकलर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि नीरव मोदी ने बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेते हुए व्यक्तिगत गारंटी दी थी और कहा था कि वह इस कर्ज को चुकाने के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार है, तो यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह बैंक के पैसे चुकाएं.
बता दें कि नीरव मोदी के ऊपर बैंक ऑफ इंडिया से 4.1 मिलियन डॉलर यानी करीब 38.9 करोड़ रुपए की देनदारी थी. मगर बैंक ऑफ इंडिया की ओर से तय नियमों के तहत ब्याज की रकम मिलाकर यह देनदारी 10.7 मिलियन डॉलर यानी 100 करोड़ रुपए हो गयी है.
बता दें कि हीरा कारोबारी नीरव मोदी पर अभी जो देनदारी तय की गयी है, वह बहुत छोटी है. क्योंकि जनवरी 2018 में जब वह भागा था तब पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े हजारों करोड़ रुपए उस पर कर्ज थे. इस घोटाले के सामने आने के बाद ही बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने कर्ज वापस लेने की प्रक्रिया शुरु की थी.
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