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रांची/डेस्कः जमीन घोटाला मामले में आरोपी कारोबारी अमित अग्रवाल की डिस्चार्ज पिटीशन पर आज पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई हुई. मामले में न्यायाधीश राजीव रंजन की कोर्ट में सुनवाई की गई जिसमें कोर्ट ने अमित अग्रवाल की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर दी. बता दें, मामले में पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी और उसके बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था जिसे आज यानी 22 अप्रैल (सोमवार) को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.
आपको बता दें, अमित अग्रवाल को ईडी ने रांची के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली साढ़े आठ एकड़ जमीन घोटाला मामले में फर्जी तरीके से खरीद परोख्त के आरोप में 8 जुलाई 2023 को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से वे लगातार जेल में बंद है. आरोपियों को पुलिस कागजात सौंपा गया है जिसके बाद दोनों तरफ से खुद को निर्दोष बताते हुए आरोप मुक्त अर्जी दाखिल की गई. इसी मामले में रांची के पूर्व डीसी और निलंबित आईएएस छवि रंजन, बड़गाईं अंचल के अंचलाधिकारी भानु प्रताप समेत कई जमीन कारोबारी इस वक्त जेल में बंद है. जबकि मामले में कारोबारी विष्णु अग्रवाल और दिलीप घोष जमानत पर जेल से बाहर है.