कृपा शंकर/न्यूज 11 भारत
बोकारो/डेस्क: बोकारो स्टील प्रबंधन ने सेक्टर 8 सी में बोकारो एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित बिरसा डेंटल कॉलेज को लाइसेंस पर किए गए, आवंटन को रद्द कर दिया है. लाइसेंस एग्रीमेंट की शर्तों के उल्लंघन और बकाया भुगतान न करने को लेकर बीएसएल ने ये कदम उठाया है. पत्राचार के माध्यम से बोकारो एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव को बिल्डिंग समेत पूरे परिसर को खाली कर बीएसएल को सौंपने का निर्देश भी दिया गया है.
बोकारो एजुकेशनल सोसाइटी को 1999 में हुआ था आवंटन, बिना अनुमति लिए संचालित होने लगा अस्पताल -
बताया गया कि बीएसएल ने बोकारो एजुकेशनल सोसाइटी को जुलाई 1999 में लाइसेंस के तहत कैंपस सहित ओल्ड बीआइवी-8 सी बिल्डिंग आवंटित किया था. निर्धारित शर्तों के अनुसार आवंटि द्वारा समय-समय पर लाइसेंस नवीनीकरण किया जाना था. इसको लेकर वर्ष 2014 के बाद बीएसएल की और से किए गए लगातार पत्राचार के बावजूद बोकारो एजुकेशनल सोसाइटी ने लाइसेंस नवीनीकरण नहीं कराया, न ही बकाया राशि का भुगतान किया. इतना ही नहीं, लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हुए बीएसएल से अनुमति लिए बिना उक्त संस्था द्वारा परिसर में जैन हॉस्पिटल चलाया जा रहा है. जो 50 बेड का अस्पताल है. आवंटित बिल्डिंग में भी बोकारो एजुकेशनल सोसाइटी ने बिना कोई अनुमति लिए मॉडिफिकेशन कर लिया, साथ ही परिसर के ओपन लैंड में अनधिकृत निर्माण कर लिया है. इसके अलावा उक्त आवंटित परिसर में बोकारो एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा लाइसेंस एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करते हुए अन्य व्यवसाय भी अवैध रूप से की जा रही थी.
बिजली काटने और परिसर को खाली करने की प्रक्रिया जल्द-
उपरोक्त के आलोक में बिरसा डेंटल कॉलेज (बोकारो एजुकेशनल सोसाइटी) का लाइसेंस बीएसएल द्वारा रद्द कर दिया गया है. जल्द ही इस परिसर का बिजली काटा जाएगा, साथ ही कानूनी प्रक्रिया के तहत उक्त पूरे परिसर को खाली कराया जाएगा.
सिटी सेंटर, सेक्टर 3 तथा सेक्टर 9 में एक-एक प्लाट भी किया रद्द-
बिरसा डेंटल कॉलेज के अलावा बोकारो स्टील प्रबंधन ने लीज़ की शर्तों के उल्लंघन और बकाया का भुगतान न करने पर सेक्टर के अलग-अलग हिस्से में तीन अन्य प्लाट भी रद्द कर दिया. इनमें सिटी सेंटर का प्लॉट नंबर पी-33 (तृप्ति नारायण झा के नाम पर आवंटित ), सेक्टर -3 में प्लॉट नंबर एसएसपी-4 (फूलचंद प्रसाद के नाम पर आवंटित) तथा सेक्टर-9 में प्लॉट नंबर एसएसपी-15 (हरबंस सिंह के नाम पर आवंटित) शामिल है. इन सभी प्लॉट की बिजली भी काटने के उपरांत इन्हें खाली कराया जाएगा. बीएसएल प्रबंधन की ओर से कहा गया कि लीज़ अथवा लाइसेंस रिन्यूअल ससमय न कराने, बकाये का भुगतान न करने और लीज़ / लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्यवाई आगे भी जारी रहेगी.