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रांची/डेस्क: सीपीआईएम नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड मामले में आरोपी अभिजीत पाढ़ी को कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. अपर न्यायायुक्त संजीव झा की कोर्ट ने डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है. बता दें कि आरोप गठन के बिंदु पर 13 मई को सुनवाई होगी. आरोप गठन होने बाद आरोपियों को ट्रायल फेस करना पड़ेगा. इस मामले में मुख्य आरोपी छोटू खलखो समेत 7 लोग आरोपी है.
बता दें कि 26 जुलाई 2023 को सुभाष मुंडा की हत्या हुई थी. जब सुभाष मुंडा दलादिल्ली चौक स्थित अपने दफ्तर में कुछ लोगों के साथ बैठे थे उस समय घात लगाए अपराधियों ने ताबड़तोड़ उनपर गोलीबारी कर उनकी हत्या कर दी थी. बिनोद कुमार कई सालों से सुभाष मुंडा के करीबी थे. नगड़ी के एक जमीन को लेकर सुभाष मुंडा और छोटू खलखो की बीच विवाद चल रहा था. लेकिन बिनोद कुमार पैसे की लालच में छोटू खलखो से मिल गया था और साजिश रच कर शूटरों से सुभाष मुंडा की हत्या करा दी थी. हत्याकांड को लेकर SIT की टीम गठित की गई थी. मुख्य साजिशकर्ता छोटू खलखो, विनोद कुमार, शूटर अभिजीत कुमार पाढ़ी , कन्हैया सिंह,पिंटू कुमार प्रवीण कुमार और बबलू पासवान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.