न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: सूरज उरांव जो नशीले पदार्थ की तस्करी और NCB की टीम पर गोली चलाने के केस में जेल में बंद था. उसे रांची के सिविल कोर्ट ने बेल दे दिया हैं. सूरज को बेल इसलिए मिल गई, क्योंकि नामकुम थाना की पुलिस ने उसके खिलाफ 90 दिनों के भीतर चार्जशीट फाइल नहीं की थी.
90 दिनों में नही की गई चार्जशीट फाइल
कानूनी प्रावधानों के तहत न्यायिक हिरासत में बंद किसी भी व्यक्ति के खिलाफ़ अगर 90 दिनों में चार्जशीट फाइल नहीं की जाती है तो उस आरोपी को स्वतः बेल मिल जाती हैं. सूरज पर NDPS के साथ सरकारी काम में बाधा डालने और आर्म्स एक्ट की धाराओं पर केस दर्ज किया गया था. सूरज को दस-दस हजार के दो निजी मुचलके भरने की शर्त पर कोर्ट से बेल दी गई हैं.
आरोपी को मिली बेल
रांची के नामकुम थाना में सूरज के खिलाफ़ कांड संख्या 439/2024 दर्ज है. पहले से वो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में NDPS केस में बंद था. 22 फरवरी को सूरज के खिलाफ़ दर्ज केस में उसे न्यायिक हिरासत में लिया गया था. हिरासत में लेने के बाद भी उसके खिलाफ़ चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया, जिसका लाभ आरोपी को मिला और उसे कोर्ट से बेल मिल गई. सूरज की तरफ से उसके वकील अमन कुमार राहुल ने बहस की.