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झारखंड


हजारीबाग में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू

24- माण्डू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के नामांकन के दौरान 22अक्टूबर से 01 नवंबर तक समाहरणालय परिसर में के दो सौ मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू
हजारीबाग में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू

प्रशांत शर्मा/न्यूज11 भारत 





हजारीबाग/डेस्क: झारखण्ड विधान सभा आम चुनाव 2024 निमित 24- माण्डू विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 22/10/2024 से 01/11/2024 तक नाम निर्देशन पत्र दाखिला,संविक्षा,नाम वापसी एवं कार्य किया जाना है. उक्त कार्य समाहरणालय परिसर स्थित निर्वाची पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग के कार्यालय कक्ष में किया जाना है. प्राप्त पूर्वाभाष प्रतिवेदन के अनुरूप नाम निर्देशन के क्रम में काफी संख्या में लोगों के आगमन एवं समाहरणालय परिसर में वाहनों के आने से सीमित स्थान में सुरक्षा से संबंधित समस्या तथा उसके कारण भगदड़ एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है. 

 

उक्त के आलोक में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों एवं आदर्श आचार सहिता के अनुपालन के निमित नाम निर्देशन पत्र दाखिला,संविक्षा,नाम वापसी एवं निर्वाचन प्रतीक आवंटन का कार्य सम्पन्न कराने हेतु अशोक कुमार (झाप्र से), अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सदर, हजारीबाग स्तर से सम्पूर्ण समाहरणालय परिसर, हजारीबाग के 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 22/10/2024 से 01/11/2024 तक के लिए निम्नवत् रूप से जारी की गई है. नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में अभ्यर्थी सहित अधिकत्तम 05 व्यक्ति एवं तीन वाहन की अनुमति रहेगी.  समाहरणालय परिसर के अन्दर किसी भी प्रकार के निजी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. 

 


 

अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जायगा. समाहरणालय परिसर के अन्दर लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा. इसके उल्लंघन के आलोक में सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक कार्रवाई की जायगी.  यह निषेधाज्ञा आदेश चुनाव कार्य में लगे सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी/पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल पर लागू नहीं होगी. यह. निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 22/10/2024 से 01/11/2024 तक लागू रहेगा.
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