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झारखंड


सिर्फ एक कॉल से रांची नगर निगम में बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट बनाना हुआ आसान, जानिए प्रक्रिया

सिर्फ एक कॉल से रांची नगर निगम में बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट बनाना हुआ आसान, जानिए प्रक्रिया
न्यूज11 भारत

रांची/डेस्क: अगर आप रांची नगर निगम क्षेत्र में जन्मे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो अब चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है. हाल में रांची नगर निगम द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर (Helpline number) 9431104429 जारी किया है. ताकि आपको सटीक सूचना मिल सके. इसके बाद आप जरूरी दस्तावेजों के साथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते है. इसके साथ-साथ रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) ने सर्टिफिकेट बनवाने के नियमों में थोड़ा परिवर्तन किया है. जानकारी के अभाव में लोग निगम की ओर दौड़ते हैं जिस वजह से उनकी दिक्कते बढ़ जा रही है. इसके मध्यनजर RMC प्रशासन ने हेल्पलाइन जारी की है, जिससे लोगों को सर्टिफिकेट लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. 

 

23 हजार जन्म प्रमाण पत्र 1 साल में 

बता दें, वित्तीय वर्ष 2023-24 में रांची नगर निगम की ओर 23 हजार जन्म प्रमाण पत्र (Birth certificate) जारी किये है. इससे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष आवेदक कैसे बढ़ रहे है. हालांकि, नगर निगम द्वारा इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए किसी तरह की राशि नही मिल जाती है. इस बारे में प्रशासक ने जनता से रिक्वेस्ट की है कि वे किसी दलाल या विक्रेता से संपर्क न करें. इसके अलावे आप शिकायत, सुझाव और अधिक जानकारी के लिए दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते है. 

 

अप्लाई से करने पहले जानें जरूरी दस्तावेज़ 

0-30 दिन तक: अस्पताल, डॉक्टर, आंगनवाड़ी द्वारा जन्म की पुष्टि का प्रमाण पत्र, माता-पिता का पहचान पत्र

 

31 दिन से 1 वर्ष तक: अस्पताल, डॉक्टर, आंगनवाड़ी द्वारा जन्म की पुष्टि का प्रमाण पत्र. माता-पिता का पहचान पत्र. कोर्ट का हलफनामा. एक रुपया जुर्माना

 

1 वर्ष से उपर: अस्पताल, डॉक्टर, आंगनवाड़ी द्वारा जन्म की पुष्टि का प्रमाण पत्र. माता-पिता का पहचान पत्र. कोर्ट का हलफनामा. एक रुपया जुर्माना. घर पर जन्म पर दो गवाहों के पत्र

 

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