झारखंडPosted at: अगस्त 13, 2024 सरायकेला-खरसावां जिले में 357 पदों पर निकली चौकीदार की नियुक्ति पर हाईकोर्ट की रोक
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: सरायकेला-खरसावां जिले में 357 पदों पर निकली चौकीदार की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. विगत 20 वर्षों से कार्यरत लगभग चार दर्जन से अधिक प्रार्थी की याचिका पर सुनवाई हुई. चौकीदारों के लिए निकली नियुक्ति नियमावली में त्रुटि पाए जाने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगाई. नियुक्ति में स्थानीय भाषा को स्थान देने के अलावा हिंदी-अंग्रेजी को जगह नहीं दी गई थी. वहीं आरक्षण रोस्टर लागू करने में भी त्रुटि पाई गई. नियम संगत आरक्षित सीटें नहीं थी. मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है. मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद रखी गई. विज्ञापन संख्या एक 01/2024 पर फिलहाल रोक.