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झारखंड


सीसीएल के सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद को नहीं मिली जमानत, रिश्वत मामले में याचिका खारिज

सीसीएल के सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद को नहीं मिली जमानत, रिश्वत मामले में याचिका खारिज

न्यूज11 भारत


रांची/डेस्कः केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश एस.एन. तिवारी की अदालत ने सीसीएल (सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड) की सिरका कोलियरी में तैनात सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद की जमानत याचिका खारिज कर दी है. राजेंद्र प्रसाद रिश्वत लेने के आरोप में जेल में बंद हैं, और अदालत के इस फैसले से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है.

 

सीबीआई ने बीते 14 मई को रामगढ़ स्थित सीसीएल के सिरका कोलियरी में छापेमारी कर राजेंद्र प्रसाद को 10 हज़ार रुपये की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. तभी से वह न्यायिक हिरासत में हैं.

 

मामले के अनुसार, कोलियरी के मैकेनिकल फिटर जगदीश तांती ने सीबीआई से शिकायत की थी कि राजेंद्र प्रसाद इंक्वायरी सेटअप करने के मामले को लेकर उनसे 10 हज़ार रुपये की मांग कर रहे थे. सीबीआई ने इस शिकायत की जांच की और उसे सही पाया, जिसके बाद यह गिरफ्तारी हुई.

 


 

 


 


 


 

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