प्रतिमाह एक हजार रुपए की मिलेगी प्रोत्साहन राशि, दलालों से सावधान रहने की डीसी ने की अपील
प्रशांत शर्मा/न्यूज़11 भारत
हजारीबाग/डेस्क: जिले की महिलाओं में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा तथा आर्थिक पिछड़ापन को दृष्टिगत रखते हुए 21 वर्ष से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, महिला सशक्तिकरण, उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है. यह जानकारी देते हुए उपायुक्त, हजारीबाग नैंसी सहाय ने जिले की महिलाओं से योजना का शत प्रतिशत लाभ उठाने की अपील की हैं. साथ ही सचेत किया है की वे प्रखंड कार्यालय खुद पहुंचकर योजना का लाभ उठाए. समस्या होने पर सीधे बीडीओ से मिले, दलालों के चक्कर में नही पड़े.
राज्य सरकार द्वारा 21-50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप 1000 रु प्रतिमाह प्रदान करेगी. डीसी ने बताया की राज्य योजनान्तर्गत "मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना" संचालन की स्वीकृति प्रदान की है जिसके तहत लाभुकों को प्रतिमाह रू 1,000/- की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
"मुख्यमंत्री बहन बेटी मई-कुई स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना" के लाभुकों के लिए पात्रता निम्नवत होगी
डीसी ने बताया की महिला जिले की निवासी होनी चाहिए. आवेदन के समय महिला 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो.आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता हो.वर्तमान में जिनका बैंक खाता आधार लिंक्ड नहीं है वे भी इस योजना का लाभ दिसम्बर-2024 तक उठा सकते है, लेकिन इस अवधि के पश्चात आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु बैंक खाता का आधार लिंक्ड कराना अनिवार्य होगा.आवेदिका का मतदाता पहचान पत्र हो.आवेदिका का आधार कार्ड हो, आवेदिका का परिवार झारखण्ड राज्य के अंत्योदय अन्न योजना कार्ड (पीला रंग का राशन कार्ड) / पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ कार्ड (गुलाबी रंग का राशन कार्ड)/राशन कार्ड (सफेद राशन कार्ड) / हरा रंग का पृथक राशन कार्ड धारी हो।
निम्न परिस्थितियों में आवेदिका इस योजना के तहत लाभ पाने की अधिकारिणी नहीं होगी
डीसी के अनुसार आवेदिका स्वयं या उनके पति, केंद्र/राज्य सरकार अथवा केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित/स्थायीकर्मी/संविदाकर्मी/मानदेयकर्मी के रूप में नियोजित हों अथवा सेवानिवृत्ति के उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हों. जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक रहा हो.आयकर अदा करने वाले परिवार.परिवार से अभिप्रेत है पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे, दिव्यांग बच्चे.जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा.
वर्णित योजनान्तर्गत लाभुकों के लिए आवेदन प्रक्रिया निम्नवत होगी
इस योजना के क्रियान्वयन में विभाग द्वारा आवेदन का प्रारुप विहित प्रपत्र में तैयार किया जायेगा.उपायुक्त के नेतृत्व में पंचायत/प्रखण्ड स्तर पर आयोजित विशेष कैम्प में विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किये जायेंगे. इस योजना के लाभ लेने के लिए प्रखंड स्तर पर लगने वाले शिविर में आवेदक महिला को स्वयं कैम्प स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उनका लाइव फोटो लिया जा सके एवं आधार Authentication किया जा सके.
आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज की स्वहस्ताक्षरित प्रति होगी आवश्यक
सारे दस्तावेज छायाप्रति( फोटो कॉपी) के साथ संलग्न की जायेगी, आवेदिका के मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, Aadhaar Linked बैंक खाता का पासबुक. आवेदिका का Single Bank Account होना चाहिये, आवेदिका का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड, पात्रता संबंधी घोषणापत्र.
वर्णित योजना का कार्यान्वयन निम्नवत किया जाएगा
ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी अधिकारी द्वारा आवेदन offline (हार्ड कॉपी) प्राप्त किया जायेगा. प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को प्रखण्ड विकास पदाधिकरी/अंचल अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों से जाँच करायी जाएगी. उनकी अनुशंसा के आधार पर प्रखण्ड/अंचल को आवेदनों की स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी. स्वीकृत करने के पश्चात लाभुकों को रजिस्टर्ड मोबाईल पर SMS के माध्यम से सूचित किया जायेगा.